“भूमि अधिग्रहण बिल
“भूमि अधिग्रहण बिल ” के अनुसार 2013 1 अधिग्रहण से पहले सामाजिक आंकलन किया जायेगा कि इसका समाज पर क्या प्रभाव होगा वर्तमान अध्यादेश के अनुसार, राष्ट्रिय सुरक्षा, ग्रामीण विकास, उद्योगिकीकरण के लिए आंकलन जरुरी नहीं हैं | 2 व्यक्तिगत प्रोजेक्ट के लिए 80% एवम PPP के लिए 70 % लोगो की स्वीकृति अनिवार्य हैं सुरक्षा, विकास, उद्योगिकीकरण के लिए स्वीकृति अनिवार्य नहीं हैं | 3 बहुत आवश्यक होगा तब ही उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा | सुरक्षा, ग्रामीण विकास,रक्षा के लिए उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता हैं | 4 ग्रामीण जमीन के लिए चार गुना एवम शहरी जमीन के लिए दो गुना मुआवजा दिया जायेगा इसमें कोई संशोधन नहीं हैं यह इसी तरह से तय किया गया हैं | 5 अगर किन्ही कारण से पांच वर्षो में जमीन पर तय किया गया कार्य नहीं होता हैं तो जमीन को वापस कर दिया जायेगा | वर्तमान सरकार द्वारा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए समय सीमा का कोई बंधन नहीं हैं 6 नियमों की अव्हेलना करने वाले अधिकारियों पर उचित कार्यवाही की जाएगी | बिना अनुमति किसी भी अधिकारी पर कोई केस नहीं किया जायेगा | “भूमि अधिग्रहण बिल” के अनुसार 2015 1 अ